
फाइनेंस कंपनी की दबंगई पर चला उपभोक्ता आयोग का डंडा: किश्तें चुकाने के बाद भी नोड्यूज नहीं, आयोग ने सुनाया यह फैसला!
फाइनेंस कंपनी की दबंगई पर चला उपभोक्ता आयोगक का डंडा, किश्तें चुकाने के बाद भी नोड्यूज सर्टिफिकेट नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने फाइनेंस कंपनी पर चलाया डंडा, सेवा में कमी का दोषी ठहराकर ठोका मुआवजा।
लीगल रिपोर्टर|बलौदा बाजार
फाइनेंस कंपनियों की मनमानी चल रही है। उपभोक्ताओं को परेशान करने का ठेका फाइनेंस कंपनियां ले रही हैं। सिर्फ परेशान नहीं कर रहीं बल्कि अब गुंडागर्दी भी देखने को मिल रहा है। हालांकि एक फाइनेंस कंपनी को उपभोक्ताओं को सताना भारी पड़ गया है। बलौदा बाजार जिला उपभोक्ता आयोग ने एक निर्णय सुनाते हुए हिंदुजा लीलैण्ड फाइनेंस कंपनी की मनमानी पर सीधा प्रहार किया है। पूरा लोन चुकाने के बाद भी नोड्यूज सर्टिफिकेट देने से इनकार करने वाली इस फाइनेंस कंपनी को आयोग ने सेवा में गंभीर कमी का दोषी ठहराया है।

लाहोद निवासी किशोर साहू ने अपने वाहन की फाइनेंसिंग हिंदुजा लीलैण्ड फाइनेंस कंपनी, रायपुर से कराई थी। कुल 53,000 रुपए प्रति माह की 53 किश्तें समय पर जमा की गईं। यानी कि पूरा लोन तय समय पर चुका दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह चौंकाने वाला है — किश्तें पूरी होने के बावजूद कंपनी ने न तो “नो ड्यूज सर्टिफिकेट” दिया और न ही लोन का अंतिम हिसाब। किशोर साहू ने कंपनी से बार-बार आग्रह किया, लेकिन हर बार उसे टरकाया गया। फाइनेंस कंपनी की दबंगई पर चला उपभोक्ता आयोग का डंडा चलवाने के लिए आखिरकार, साहू को न्याय की उम्मीद उपभोक्ता आयोग से करनी पड़ी। उन्होंने बलौदा बाजार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
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कंपनी ने दिखाया घोर लापरवाही का रवैया
सुनवाई के दौरान फाइनेंस कंपनी ने आयोग द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। अपनी मनमानी का परिचय दिया, आयोग की कार्रवाई को धत्ता बता दिया। ना कोई प्रतिनिधि भेजा, न ही कोई सफाई दी। इससे स्पष्ट हो गया कि कंपनी उपभोक्ताओं के साथ घोर लापरवाही और तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है। इसके बाद फाइनेंस कंपनी की दबंगई पर चला उपभोक्ता आयोग का डंडा।
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फाइनेंस कंपनी की दबंगई पर चला उपभोक्ता आयोग का डंडा
आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्यों हरजीत सिंह चावला और शारदा सोनी ने दस्तावेजों की बारीकी से जांच-पड़ताल के बाद यह स्पष्ट पाया कि फाइनेंस कंपनी उपभोक्ता सेवा में भारी चूक कर रही है। गुंडागर्दी, दादागिरी और तानाशाही कर रही है। अंततः फाइनेंस कंपनी की दबंगई पर चला उपभोक्ता आयोग का डंडा – हिंदुजा लीलैण्ड फाइनेंस कंपनी, रायपुर को आदेश दिया कि वे 45 दिनों के भीतर किशोर साहू को नो ड्यूज सर्टिफिकेट देंगे। मानसिक और आर्थिक क्षति के मद में 5,000 रुपए और वाद व्यय के रूप में 3,000 रुपए देंगे।
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आयोग के फैसले से जागी उपभोक्ताओं की उम्मीदें
फाइनेंस कंपनी की दबंगई पर चला उपभोक्ता आयोग का डंडा यह फैसला न केवल किशोर साहू के लिए जीत है, बल्कि उन हजारों उपभोक्ताओं के लिए भी चेतावनी है जो फाइनेंस कंपनियों की दादागिरी का शिकार होते हैं। वे उपभोक्ता आयोग आ सकते हैं और यहां से आदेश पारित करा सकते हैं।
Author: Deependra Shukla
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