एनडीपीएस न्यायालय का फैसला: गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को 6 साल की सजा

एनडीपीएस न्यायालय का फैसला: गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को 6 साल की सजा

लीगल रिपोर्टर| बलौदा बाजार

बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के भाटापारा में गांजा की अवैध बिक्री के लिए उसे अपने पास रखने के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने आरोपी को 6 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी से पुलिस ने 18.806 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया।

एनडीपीएस न्यायालय का फैसला
जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदा बाजार।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष कुमार कनौजे ने बताया कि 13 जनवरी 2025 को पुलिस थाना भाटापारा शहर ने सूचना पर उत्तरप्रदेश निवासी जगदीश प्रसाद वर्मा को नयापारा वार्ड स्थित सर्किट हाउस के सामने पकड़ी। जिसके पास एक ट्रॉली सूटकेस और दो बैग में कुल 18.806 किलोग्राम गांजा बरामद किया जो बिक्री करने की फिराक में था। पुलिस ने मौके पर रेड कार्रवाई की और एनडीपीएस एक्ट के निर्धारित प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया।

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पुलिस ने मामले में संपूर्ण विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में 8 साक्षियों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्रीमती संगीता नवीन तिवारी, बलौदा बाजार ने आरोपी जगदीश प्रसाद वर्मा को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(बी) के तहत 6 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।

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Author: UnfearNews

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