नाबालिग से दुष्कर्म: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा — आरोपी का कृत्य अत्यंत घृणित, 20 साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा — आरोपी का कृत्य अत्यंत घृणित, 20 साल की सजा
लीगल रिपोर्टर|बलौदा बाजार
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले की फास्ट ट्रैक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गिर्जेश प्रताप सिंह की अदालत ने सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता 15 साल 1 माह की थी, जिसके साथ आरोपी की आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है, उसका यह कृत्य अत्यंत घृणित प्रकृति के हैं।
नाबालिक से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस गिरफ्त में।
बता दें कि पलारी थाना क्षेत्र की एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को ग्राम छेरकापुर निवासी जान मिल्टन रात्रे ने शादी का झांसा देकर 9 नवंबर 2024 को अपहरण कर लिया था। आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने घर पर कब्जे में रखा और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। यह सिलसिला लगभग दो माह तक, 7 जनवरी 2025 तक चलता रहा।
बाद में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर 14 जनवरी 2025 को पलारी थाने में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट, अपहरण और दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक राजेश सेन ने की, जबकि विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने न्यायालय में पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही 10 गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
बलौदा बाजार जिला न्यायालय के विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा।
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 15 वर्ष 1 माह की पीड़िता के साथ आरोपी का आचरण उसकी आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। उसका कृत्य अत्यंत घृणित प्रकृति के हैं। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिले में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों के मामलों में एक महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है।
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