सरकार की अपील खारिज: हाइकोर्ट में साबित कर पाई PSC घोटाला, 77 उम्मीदवारों को मिली राहत
लीगल रिपोर्टर। बिलासपुर
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के 2021–2022 भर्ती में घोटाले की बात कहकर बवाल मचाने वाले मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया है। यह मामला उस समय का है जब आरोपियों पर राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदारों को अनुचित तरीके से नियुक्त करने का आरोप लगा था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच, चयनित 77 उम्मीदवारों ने अपनी नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि जिन उम्मीदवारों के नाम चार्जशीट में शामिल नहीं हैं, उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए। शासन ने इस आदेश को चुनौती देते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी, लेकिन आज कोर्ट ने शासन की यह अपील खारिज कर दी।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव और मलय श्रीवास्तव ने पैरवी की। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है जिन पर किसी प्रकार का आपराधिक आरोप नहीं है।
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इधर इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, 2023 में चुनाव के समय PSC भर्ती में घोटाला की हवा तेज चली थी, हर कोई भर्ती में घोटाला होने का दावा कर रहा था, अब जब सरकार की अपील खारिज हो गई है तब एक बार फिर इसे मुद्दा बनाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
Author: UnfearNews
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